भारत सरकार द्वारा स्थापित (एफ. संख्या 23/1/2004-R&R दिनांक 25 मई 2005), ईआरपीसी बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में समन्वित विद्युत प्रणाली संचालन सुनिश्चित करता है।
सदस्य (ग्रिड संचालन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण।
केंद्रीय उत्पादन कंपनियों, सीटीयू, एनएलडीसी और ईआरएलडीसी के प्रतिनिधि।
इसमें राज्य उत्पादन कंपनी, एसटीयू, एसएलडीसी और वितरण कंपनियाँ शामिल हैं।
वर्णानुक्रमिक रोटेशन के आधार पर चयनित एक निजी वितरण कंपनी।
1000 मेगावाट से अधिक स्थापित क्षमता वाली उत्पादन कंपनियाँ।
वर्णानुक्रमिक रोटेशन द्वारा चयनित प्रतिनिधि।
500 मिलियन यूनिट से अधिक व्यापार मात्रा वाला एक व्यापारी।
सदस्य सचिव, ईआरपीसी।